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मुख्यमंत्री के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तीन सप्ताह बाद
Updated Fri, 27 Oct 2017 02:10 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के चुनाव को चुनौती देने वाले याची को प्रति शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जवाब दाखिल कर दिया है। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हेमा पुरोहित ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में डोईवाला क्षेत्र से जीते त्रिवेंद्र सिंह रावत के चुनाव को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी। याची का कहना था कि उसने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था। प्रपत्र में हस्ताक्षर छूट जाने के कारण आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। इसी प्रकार की त्रुटि अन्य आवेदकों ने भी की थी। उन्हें त्रुटि में सुधार करने का मौका दिया गया लेकिन याची को कोई मौका नहीं दिया गया। याची की ओर से चुनाव को निरस्त कर चुनाव दोबारा कराने की मांग की थी। इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जवाब दाखिल कर दिया है। पक्षों की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को इस जवाब का प्रति शपथपत्र तीन सप्ताह में दाखिल करने के निर्देश दिए।
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बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हेमा पुरोहित ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में डोईवाला क्षेत्र से जीते त्रिवेंद्र सिंह रावत के चुनाव को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी। याची का कहना था कि उसने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था। प्रपत्र में हस्ताक्षर छूट जाने के कारण आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। इसी प्रकार की त्रुटि अन्य आवेदकों ने भी की थी। उन्हें त्रुटि में सुधार करने का मौका दिया गया लेकिन याची को कोई मौका नहीं दिया गया। याची की ओर से चुनाव को निरस्त कर चुनाव दोबारा कराने की मांग की थी। इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जवाब दाखिल कर दिया है। पक्षों की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को इस जवाब का प्रति शपथपत्र तीन सप्ताह में दाखिल करने के निर्देश दिए।
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