फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   टिहरी बांध विस्थापितों के सरकारी भूमि कब्जाने के मामले में मांगा जवाब

टिहरी बांध विस्थापितों के सरकारी भूमि कब्जाने के मामले में मांगा जवाब

Thu, 27 Jul 2017 02:26 AM IST
Updated Thu, 27 Jul 2017 02:26 AM IST
विज्ञापन
टिहरी बांध विस्थापितों के सरकारी भूमि कब्जाने के मामले में मांगा जवाब
नैनीताल। हाइकोर्ट ने टिहरी बांध विस्थापितों की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 31 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नई टिहरी निवासी भवान सिंह ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने टिहरी डैम बनने के बाद वहां रह रहे लोगों को नई टिहरी में विस्थापित कर दिया था। इन लोगों की ओर से विस्थापित जमीन के अलावा सरकार की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया। याचिका में कहा कि वर्ष 2016 में 71 लोगों के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने की भी पुष्टि की गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में कहा कि इसकी शिकायत सरकार से भी की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को 31 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed