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काम समय पर पूरा न होने पर जीओ के ठेकेदार पर पांच लाख का लगाया जुर्माना

Thu, 19 Apr 2018 01:52 AM IST
Updated Thu, 19 Apr 2018 01:52 AM IST
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काम समय पर पूरा न होने पर जीओ के ठेकेदार पर पांच लाख का लगाया जुर्माना
नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल की ओएफसी केबल का कार्य समय पर पूरा नहीं होने पर जीओ के ठेकेदार पर पांच लाख का जुर्माना लगाते हुए 20 दिन के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने प्रशासन की पार्किंग व्यवस्था से संतुष्ट होकर होटल में 50 प्रतिशत पार्किंग नहीं होने पर कमरे सील करने के अपने आदेश पर फिलहाल प्रशासन को कोई कार्यवाही नहीं करने को कहा है। न्यायालय ने नैनीताल निवासी पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे को पब्लिक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में पर्यटकों के वाहन पार्किंग की बुकिंग के बगैर नहीं आने देने के विज्ञापन से पूर्णतया संतुष्ट नहीं होने पर प्रशासन से होटलों को साथ लेकर प्रेस वार्ता करने को कहा। न्यायालय ने कहा कि पर्यटक अपने वाहनों के बगैर आएं, ये कैसे संभव है। न्यायालय ने कहा कि सुगम यातायात के लिए अगर लोअर मॉल रोड दो फीट चौड़ी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी के झूला पुल बनाने के सुझाव पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि भूगर्भ वैज्ञानिक इसे स्लाइडिंग जोन मानते हुए इसकी इजाजत नहीं देते हैं।
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जिला अधिकारी और एसएसपी ने बताया की एचएमटी रानीबाग में 500, नारायण नगर में करीब 300 व कुछ वाहनों के लिए कैलाखान में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। न्यायालय ने कालाढूंगी से हर समय 20 सीटर बसों का संचालन करने, नैनीताल में पर्यटक वाहनों की पार्किंग के लिए जारी विज्ञप्ति को समाचार के रूप में प्रकाशित करने और अपर महाधिवक्ता मोहन चंद्र पांडे को इन पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट 10 मई तक न्यायालय में पेश करने को कहा है।
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किसी का चूल्हा नहीं जल रहा और आपने निकाल कर फेंक दिया: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने फड़ व्यवसायियों के बारे में टिप्पणी की कि किसी का चूल्हा नहीं जल रहा और आपने उन्हें निकाल कर फेंक दिया। कोर्ट ने टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन कर दो सप्ताह में करने और इनको कहीं जगह आवंटित करने का निर्देश दिया।
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