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शिक्षक नियुक्त करने के मामले में सात दिसंबर तक जरूरी कार्रवाई के हाईकोर्ट के निर्देश
Updated Sat, 02 Dec 2017 02:01 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को सात दिसंबर तक जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर निवासी परमानंद डूंगराकोटी ने न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जवाहर लाल नेहरू प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से पांचवीं तक 69 बच्चे अध्ययन करते हैं। पिछले एक वर्ष से विद्यालय में एक ही शिक्षक की तैनाती की गई है। इस कारण पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। शिक्षक की अन्य कार्यों में ड्यूटी लगती है तो स्कूल बंद कर दिया जाता है। शिक्षकों की तैनाती के लिए अनेक बार उच्च अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों को प्रत्यावेदन दिया गया है लेकिन शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई। पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए।
उच्च न्यायालय ने दिया सात दिसंबर तक का समय
काशीपुर के प्राथमिक विद्यालय में एक ही शिक्षक
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उच्च न्यायालय ने दिया सात दिसंबर तक का समय
काशीपुर के प्राथमिक विद्यालय में एक ही शिक्षक