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हड़ताल और तालाबंदी को खत्म करने के दिए निर्देश
Updated Sat, 14 Oct 2017 02:07 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की ओर से की जा रही तालाबंदी व हड़ताल को खत्म करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूजा बहुखंडी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि शिक्षकों की ओर से हड़ताल व तालाबंदी की जा रही है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हड़ताल व तालाबंदी तत्काल प्रभाव से ख़त्म करने के लिए निदेशक को निर्देशित किया गया है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अक्तूबर की तिथि नियत की।
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूजा बहुखंडी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि शिक्षकों की ओर से हड़ताल व तालाबंदी की जा रही है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हड़ताल व तालाबंदी तत्काल प्रभाव से ख़त्म करने के लिए निदेशक को निर्देशित किया गया है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अक्तूबर की तिथि नियत की।