फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   कलियर दरगाह कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने का आदेश

कलियर दरगाह कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने का आदेश

Thu, 21 Sep 2017 02:27 AM IST
Updated Thu, 21 Sep 2017 02:27 AM IST
विज्ञापन
कलियर दरगाह कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने का आदेश
नैनीताल। हाइकोर्ट ने रुड़की स्थित पिरान कलियर दरगाह में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया है। साथ ही दरगाह में शौचालयों की नियमित सफाई की निगरानी को लेकर कोर्ट ने तीन सदस्यीय अधिवक्ताओं की कमेटी गठित कर दी है। कोर्ट ने कमेटी में एमएस त्यागी, मोहम्मद अलाउद्दीन और बिलाल अहमद को नियुक्त किया है।
विज्ञापन

वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति शरद शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अनवर राणा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पिरान कलियर दरगाह में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है और दरगाह के शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं। याचिका में कहा कि दरगाह में लाखों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसके बाद भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दरगाह प्रबंधन को आदेशित किया है कि वह कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सुलभ शौचालयों का निर्माण करें। कोर्ट ने कहा कि नियुक्त अधिवक्ता की कमेटी इसका निरीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट तीन माह में पेश करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed