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कलियर दरगाह कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने का आदेश
Updated Thu, 21 Sep 2017 02:27 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने रुड़की स्थित पिरान कलियर दरगाह में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया है। साथ ही दरगाह में शौचालयों की नियमित सफाई की निगरानी को लेकर कोर्ट ने तीन सदस्यीय अधिवक्ताओं की कमेटी गठित कर दी है। कोर्ट ने कमेटी में एमएस त्यागी, मोहम्मद अलाउद्दीन और बिलाल अहमद को नियुक्त किया है।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति शरद शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अनवर राणा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पिरान कलियर दरगाह में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है और दरगाह के शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं। याचिका में कहा कि दरगाह में लाखों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसके बाद भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दरगाह प्रबंधन को आदेशित किया है कि वह कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सुलभ शौचालयों का निर्माण करें। कोर्ट ने कहा कि नियुक्त अधिवक्ता की कमेटी इसका निरीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट तीन माह में पेश करें।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति शरद शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अनवर राणा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पिरान कलियर दरगाह में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है और दरगाह के शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं। याचिका में कहा कि दरगाह में लाखों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसके बाद भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दरगाह प्रबंधन को आदेशित किया है कि वह कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सुलभ शौचालयों का निर्माण करें। कोर्ट ने कहा कि नियुक्त अधिवक्ता की कमेटी इसका निरीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट तीन माह में पेश करें।
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