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अतिक्रमण मामले में पायलट बाबा आश्रम को नोटिस जारी
Updated Thu, 21 Sep 2017 02:11 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने गंगा नदी किनारे अतिक्रमण के मामले में हरिद्वार स्थित पायलट बाबा आश्रम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करनेे कानिर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी शिवकुमार ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार स्थित पायलट बाबा की ओर से गंगा नदी के किनारे अतिक्रमण कर आश्रम बनाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना था की गंगा नदी के किनारे से 200 मीटर के दायरे में अतिक्रमण प्रतिबंधित है, फिर भी आश्रम की ओर से निर्माण कार्य प्रशासन की मिलीभगत से कराया गया है। पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आश्रम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी शिवकुमार ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार स्थित पायलट बाबा की ओर से गंगा नदी के किनारे अतिक्रमण कर आश्रम बनाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना था की गंगा नदी के किनारे से 200 मीटर के दायरे में अतिक्रमण प्रतिबंधित है, फिर भी आश्रम की ओर से निर्माण कार्य प्रशासन की मिलीभगत से कराया गया है। पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आश्रम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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