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पत्नी के नाम दो माह में एफडी नहीं कराई तो सुरक्षा हो जाएगी समाप्त
Updated Sat, 24 Mar 2018 02:39 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के मामले में शादी के तुरंत बाद पति को अपनी पत्नी के नाम दो लाख की एफडी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि एफ डी नहीं बनाई गई को प्रेमी जोड़े को दी जा रही सुरक्षा तुरंत समाप्त हो जाएगी।
गदरपुर निवासी किरण और सुनील ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। इनका कहना था कि वे दोनों बालिग है और दोनों ने गर्जिया मंदिर में शादी कर ली है। लड़की के परिवार वाले इस शादी से खुश नही है इसलिए उनको अपने परिवार वालों से खतरा है। उनको सुरक्षा दी जाय।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के याचिककर्ताओं को सशर्त सुरक्षा प्रदान की। खंड पीठ ने पति से कहा है कि वह पत्नी के नाम पर एक माह के भीतर दो लाख की एफडी बनाये वरना सुरक्षा से संबंधित आदेश समाप्त हो जायेगा।
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गर्जिया मंदिर में शादी करने वाले प्रेमी जोड़े को उच्च न्यायालय ने दी सशर्त सुरक्षा
पत्नी के परिवार से खतरा बताकर मांगी थी सुरक्षा
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गदरपुर निवासी किरण और सुनील ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। इनका कहना था कि वे दोनों बालिग है और दोनों ने गर्जिया मंदिर में शादी कर ली है। लड़की के परिवार वाले इस शादी से खुश नही है इसलिए उनको अपने परिवार वालों से खतरा है। उनको सुरक्षा दी जाय।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के याचिककर्ताओं को सशर्त सुरक्षा प्रदान की। खंड पीठ ने पति से कहा है कि वह पत्नी के नाम पर एक माह के भीतर दो लाख की एफडी बनाये वरना सुरक्षा से संबंधित आदेश समाप्त हो जायेगा।
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गर्जिया मंदिर में शादी करने वाले प्रेमी जोड़े को उच्च न्यायालय ने दी सशर्त सुरक्षा
पत्नी के परिवार से खतरा बताकर मांगी थी सुरक्षा