फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   पत्नी के नाम दो माह में एफडी नहीं कराई तो सुरक्षा हो जाएगी समाप्त

पत्नी के नाम दो माह में एफडी नहीं कराई तो सुरक्षा हो जाएगी समाप्त

Sat, 24 Mar 2018 02:39 AM IST
Updated Sat, 24 Mar 2018 02:39 AM IST
विज्ञापन
पत्नी के नाम दो माह में एफडी नहीं कराई तो सुरक्षा हो जाएगी समाप्त
भारतीय करंसी
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के मामले में शादी के तुरंत बाद पति को अपनी पत्नी के नाम दो लाख की एफडी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि एफ डी नहीं बनाई गई को प्रेमी जोड़े को दी जा रही सुरक्षा तुरंत समाप्त हो जाएगी।
विज्ञापन

गदरपुर निवासी किरण और सुनील ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। इनका कहना था कि वे दोनों बालिग है और दोनों ने गर्जिया मंदिर में शादी कर ली है। लड़की के परिवार वाले इस शादी से खुश नही है इसलिए उनको अपने परिवार वालों से खतरा है। उनको सुरक्षा दी जाय।
विज्ञापन

वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के याचिककर्ताओं को सशर्त सुरक्षा प्रदान की। खंड पीठ ने पति से कहा है कि वह पत्नी के नाम पर एक माह के भीतर दो लाख की एफडी बनाये वरना सुरक्षा से संबंधित आदेश समाप्त हो जायेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


गर्जिया मंदिर में शादी करने वाले प्रेमी जोड़े को उच्च न्यायालय ने दी सशर्त सुरक्षा
पत्नी के परिवार से खतरा बताकर मांगी थी सुरक्षा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed