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शर्तों के अनुरूप खनन करने देने के आदेश
Updated Sat, 23 Dec 2017 01:38 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने जियोलॉजी एंड माइनिंग, देहरादून के निदेशक विनय शंकर पांडे और टास्क फोर्स पिथौरागढ़ के डिप्टी डायरेक्टर लेखराज को तीन सप्ताह में पहले दिए गए आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा आदेशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाएंगे।
न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चंपावत निवासी तारा पांगती ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में याचिकाकर्ता ने पिथौरागढ़ में उसके द्वारा किए जा रहे खनन पर रोक लगा देने संबंधी उप निदेशक-जियोलॉजी माइनिंग के आदेश के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। तब उच्च न्यायालय ने विपक्षियों को आदेश दिया था कि वह याचिकाकर्ता को नियमों व शर्तों के अनुरूप खनन करने दें। कोर्ट के आदेशों के बावजूद उसे अब भी खनन नहीं करने दिया जा रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चंपावत निवासी तारा पांगती ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में याचिकाकर्ता ने पिथौरागढ़ में उसके द्वारा किए जा रहे खनन पर रोक लगा देने संबंधी उप निदेशक-जियोलॉजी माइनिंग के आदेश के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। तब उच्च न्यायालय ने विपक्षियों को आदेश दिया था कि वह याचिकाकर्ता को नियमों व शर्तों के अनुरूप खनन करने दें। कोर्ट के आदेशों के बावजूद उसे अब भी खनन नहीं करने दिया जा रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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