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जीएसटी में पहली बार संशोधन की दी सुविधा

Fri, 29 Sep 2017 02:08 AM IST
Updated Fri, 29 Sep 2017 02:08 AM IST
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जीएसटी में पहली बार संशोधन की दी सुविधा
जीएसटी - फोटो : SOCIAL MEDIA
हल्द्वानी। केंद्र ने त्योहारी सीजन में कारोबारियों को तोहफा दिया है। पहली बार जीएसटी में संशोधन की सुविधा दी गई है। इस संशोधन में कारोबारी व्यवसाय का नाम, कार्यस्थल आदि ब्योरे में बदलाव कर सकते हैं। बशर्ते इस बाबत कारोबारियों को संबंधित खंड के राज्य कर अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी।
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जीएसटी को सरल, सुविधा जनक बनाने के मकसद से जीएसटी पोर्टल में पहली बार संशोधन की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन कराधान इंतजाम होने की वजह से पोर्टल में समस्त जानकारियां अपलोड की जाती हैं। इसकी वजह से इनमें बदलाव की गुंजाइश नहीं हो पाती है। वहीं कारोबार में मूल जानकारियां जैसे निदेशक के बदलने, हिस्सेदारों की संख्या बढ़ने, घटने, प्रधान कार्यस्थल में परिवर्तन, कारोबार का प्रकार बदलने में झंझट था। संशोधन का विकल्प न होने से कारोबारी राज्य कर विभाग के दफ्तरों के चक्कर ही काटते रह जाते थे। इस समस्या के निजात दिलाने के मकसद से अब जीएसटी पोर्टल में संशोधन की सुविधा दी गई है। कोर फील्ड अमेंडमेंट के अंतर्गत कारोबार से जुड़ी मूल जानकारियों में ऑनलाइन ही बदलाव किया जा सकता है। हां कारोबारियों को इस बाबत संबंधित राज्य कर अधिकारियों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। अनुमति मिलते ही ऑनलाइन पोर्टल में संशोधन हो जाएगा। यह सुविधा बुधवार से ऑनलाइन शुरू हो गई है।
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इस तरह करे आवेदन
जीएसटी पोर्टल में कारोबारी सर्विस विकल्प पर जाएं। फिर रजिस्ट्रेशन पर जाएं, जहां दो विकल्प खुलेंगे। कोर फील्ड अमेंडमेंट और नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट। इसमें कोर फील्ड अमेंडमेंट में क्लिक कर संबंधित ब्योरे में संशोधन करें, फिर एक एप्लीकेशन रिफरेंस नंबर मिलेगा। इस नंबर के आधार पर संबंधित राज्य कर अधिकारी से लिखित अनुमति की मांग करें। लिखित अनुमति मिलने के बाद पोर्टल में संशोधन हो जाएगा।
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अब जीएसटी पोर्टल में ऑनलाइन ही कोर फील्ड अमेंडमेंट के अंतर्गत कारोबार का नाम, कार्यस्थल, हिस्सेदारों, निदेशकों की संख्या में बदलाव, ब्योरा, प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। यह सुविधा 27 सितंबर से शुरू की गई है।
- वीपी ओझा, सहायक आयुक्त, राज्य कर।
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