{"_id":"608029e28ebc3e59244485dd","slug":"two-people-who-set-fire-to-the-forest-were-fined-kotdwar-news-drn377061538","type":"story","status":"publish","title_hn":"जंगल में आग लगाने वाले दो लोगों पर जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जंगल में आग लगाने वाले दो लोगों पर जुर्माना
विज्ञापन
लैंसडौन रेंज के अंतर्गत द्वारीखाल बीट के भलगांव स्थित सिविल वन क्षेत्र में आग लगाने के आरोप में वन विभाग ने दो लोगों से 45 हजार का जुर्माना वसूूला है।
लैंसडौन रेंज की वन क्षेत्राधिकरी पूनम कैंथोला ने बताया कि भलगांव आरक्षित वन कक्ष संख्या छह की सीमा स्थित सिविल वन क्षेत्र में मंगलवार को आग लगाते हुए चैलूसैंण रेंज के वन कर्मियों ने दो लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। रेंज कार्यालय में पूछताछ के दौरान उन्होंने आग लगाने का जुर्म स्वीकारा और अपना परिचय ग्वीन बड़ा गांव निवासी प्रदीप सिंह और ग्वीन छोटा गांव निवासी दलवीर सिंह के रूप में दिया। दोनों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनसे 45 हजार का जुर्माना वसूला है।
वन विभाग की टीम में चैलूसैंण के वन क्षेत्राधिकारी दिवाकर कुकरेती, वनवीट अधिकारी कुलदीप नेगी शामिल थे। संवाद
विज्ञापन
लैंसडौन रेंज की वन क्षेत्राधिकरी पूनम कैंथोला ने बताया कि भलगांव आरक्षित वन कक्ष संख्या छह की सीमा स्थित सिविल वन क्षेत्र में मंगलवार को आग लगाते हुए चैलूसैंण रेंज के वन कर्मियों ने दो लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। रेंज कार्यालय में पूछताछ के दौरान उन्होंने आग लगाने का जुर्म स्वीकारा और अपना परिचय ग्वीन बड़ा गांव निवासी प्रदीप सिंह और ग्वीन छोटा गांव निवासी दलवीर सिंह के रूप में दिया। दोनों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनसे 45 हजार का जुर्माना वसूला है।
विज्ञापन
वन विभाग की टीम में चैलूसैंण के वन क्षेत्राधिकारी दिवाकर कुकरेती, वनवीट अधिकारी कुलदीप नेगी शामिल थे। संवाद