{"_id":"579799c24f1c1bc80a21e772","slug":"the-insurance-company-will-pay-a-half-million","type":"story","status":"publish","title_hn":"बीमा कंपनी को देना होगा ढाई लाख का भुगतान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बीमा कंपनी को देना होगा ढाई लाख का भुगतान
ब्यूरो/अमर उजाला पौड़ी
Updated Tue, 26 Jul 2016 10:41 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में देहरादून स्थित एक बीमा कंपनी को दो लाख अड़तालिस हजार रुपये के भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यह राशि बीमा कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दो माह में अदा करनी होगी।
विज्ञापन
फोरम के अनुसार, श्रीनगर तहसील के श्रीकोट गंगानाली निवासी मनोज जोशी पुत्र स्व. मायाराम जोशी का ट्रक फरवरी 2012 को श्रीकोट के समीप ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मनोज ने वाहन क्षतिपूर्ति की सूचना देहरादून स्थित द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के डिविजनल मैनेजर को दी।
विज्ञापन
मनोज ने वर्ष 2011 से 2012 तक के लिए वाहन को बीमित किया था। कंपनी के सर्वेयर ने वाहन मरम्मत की अनुमति दी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य विनोदानंद बड़थ्वाल, दीप्ति भंडारी ने बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी पाते हुए उसे दो लाख, 48 हजार, 174 रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं। फोरम ने बीमा कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज से उक्त राशि के दो माह में अदा करने को भी कहा।
विज्ञापन