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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   The insurance company will pay a half million

बीमा कंपनी को देना होगा ढाई लाख का भुगतान

Tue, 26 Jul 2016 10:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला पौड़ी
ब्यूरो/अमर उजाला पौड़ी Updated Tue, 26 Jul 2016 10:41 PM IST
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जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में देहरादून स्थित एक बीमा कंपनी को दो लाख अड़तालिस हजार रुपये के भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यह राशि बीमा कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दो माह में अदा करनी होगी।

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फोरम के अनुसार, श्रीनगर तहसील के श्रीकोट गंगानाली निवासी मनोज जोशी पुत्र स्व. मायाराम जोशी का ट्रक फरवरी 2012 को श्रीकोट के समीप ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मनोज ने वाहन क्षतिपूर्ति की सूचना देहरादून स्थित द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के डिविजनल मैनेजर को दी।
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मनोज ने वर्ष 2011 से 2012 तक के लिए वाहन को बीमित किया था। कंपनी के सर्वेयर ने वाहन मरम्मत की अनुमति दी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य विनोदानंद बड़थ्वाल, दीप्ति भंडारी ने बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी पाते हुए उसे दो लाख, 48 हजार, 174 रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं। फोरम ने बीमा कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज से उक्त राशि के दो माह में अदा करने को भी कहा।

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