फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Ten years imprisonment for misdemeanor

बच्चे से कुकर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास, दस हजार जुर्माना

Tue, 17 Dec 2019 10:45 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 17 Dec 2019 10:45 PM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment for misdemeanor
जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने साढ़े आठ साल के बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला जिले की चाकीसैंण तहसील के गांव का है।
विज्ञापन

डीजीसी अवनीश नेगी और एडीजीसी विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 29 दिसंबर, 2017 को एक महिला ने चाकीसैंण तहसील में राजस्व पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में महिला ने बताया था कि 25 दिसंबर, 2017 को वह गांव की महिलाओं के साथ चारा पत्ती लेने जंगल गई थी। दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसका साढ़े आठ साल का बेटा घर पहुंचा। तभी पड़ोस के एक किशोर ने उसके बेटे के साथ कुकर्म किया। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और पोक्सो की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अभियुक्त ने कोर्ट में निवेदन किया कि अपराध करते वक्त वह नाबालिग था, उसे कम से कम सजा दी जाए। मामले में अदालत ने 13 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। डीजीसी अवनीश नेगी ने बताया कि अभियुक्त वर्तमान में 19 वर्ष का है। 21 वर्ष की आयु होने तक उसे बाल संप्रेक्षण गृह पौड़ी में भेजा गया है। बाकी सजा वह जिला जेल में काटेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed