फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   punishment of five year

बीडीओ, क्लर्क को पांच साल की सजा सुनाई

Fri, 18 Dec 2015 09:28 PM IST
पौड़ी
पौड़ी Updated Fri, 18 Dec 2015 09:28 PM IST
विज्ञापन
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजू श्रीवास्तव ने पौड़ी ब्लाक में  विभिन्न योजनाओं में 12 लाख 44 हजार रुपयों के गबन के मामले में खंड विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखा लिपिक को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी ठोका।
विज्ञापन


पौड़ी ब्लाक में वर्ष 2010 में दैवी आपदा, हरियाली समेत विभिन्न विकास योजनाओं में  12,44,721.00 रुपयों के गबन का मामला प्रकाश में आने पर तत्कालीन खंड विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह को ब्लाक से हटाकर विकास भवन में संबद्ध किया गया था। नैनीडांडा के खंड विकास अधिकारी वेद प्रकाश को पौड़ी ब्लाक का खंड विकास अधिकारी बनाया गया था। बाद में इस मामले की जांच की गई थी। मार्च 2010 में सीडीओ के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी वेद प्रकाश ने पौड़ी थाने में तत्कालीन खंड विकास विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह और कनिष्ठ लेखा लिपिक लोकेेश कुमार के खिलाफ गबन के मामले में तहरीर दी थी। बीडीओ की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी बीडीओ वीरेंद्र सिंह और कनिष्ठ लेखा लिपिक के खिलाफ धारा 409 और 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
विज्ञापन

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रही सहायक अभियोजन अधिकारी श्रद्धा रावत ने बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गबन के आरोपी बीडीओ वीरेंद्र सिंह और कनिष्ठ लेखा लिपिक लोकेश कुमार को आईपीसी की धारा 409 और 120 बी में दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों को प्रत्येक धारा में पांच-पांच साल की सजा और दस-दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। न्यायालय के फैसले के अनुसार अर्थ दंड जमा न करने पर दोनों को दो महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed