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बड़े भाई को मारने वाले पर हत्या का केस
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बलभद्रपुर वार्ड के नया गांव क्षेत्र में बड़े भाई के हत्यारोपी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्जकर उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने हत्यारोपी छोटे भाई को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में पौड़ी जेल भेजने के आदेश दिए। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। परिजनों की ओर से तहरीर न मिलने पर पुलिस ने खुद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
कोतवाल विजय सिंह ने बताया कि रविवार रात को बलभद्रपुर वार्ड के नया गांव क्षेत्र के एक घर में दो भाइयों के बीच शराब पीकर किसी बात पर झगड़ा हुआ तो छोटे भाई युद्धवीर ने बड़े भाई सुखवीर (50) पर सिलिंडर से हमला किया जिसमें सुखवीर की मौत हो गई थी। सोमवार को सुबह पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। इस मामले में परिजनों की ओर से कोई तहरीर न मिलने पर कोतवाली पुलिस के सिपाही हर्षवर्धन की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी युद्धवीर ने अपना जुर्म कबूलते हुए अपने बड़े भाई को सिलिंडर से मारने की बात स्वीकारी। मंगलवार को पुलिस ने हत्यारोपी युद्धवीर सिंह को कोर्ट में पेश किया। अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में पौड़ी जेल भेज दिया गया।
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कोतवाल विजय सिंह ने बताया कि रविवार रात को बलभद्रपुर वार्ड के नया गांव क्षेत्र के एक घर में दो भाइयों के बीच शराब पीकर किसी बात पर झगड़ा हुआ तो छोटे भाई युद्धवीर ने बड़े भाई सुखवीर (50) पर सिलिंडर से हमला किया जिसमें सुखवीर की मौत हो गई थी। सोमवार को सुबह पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। इस मामले में परिजनों की ओर से कोई तहरीर न मिलने पर कोतवाली पुलिस के सिपाही हर्षवर्धन की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी युद्धवीर ने अपना जुर्म कबूलते हुए अपने बड़े भाई को सिलिंडर से मारने की बात स्वीकारी। मंगलवार को पुलिस ने हत्यारोपी युद्धवीर सिंह को कोर्ट में पेश किया। अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में पौड़ी जेल भेज दिया गया।
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