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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Harak Singh Rawat and Surendra Singh Negi 20 will be present in the court

हरक सिंह रावत और सुरेंद्र सिंह नेगी 20 को कोर्ट में होंगे पेश

Wed, 26 Apr 2017 10:01 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कोटद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला, कोटद्वार Updated Wed, 26 Apr 2017 10:01 PM IST
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विधानसभा चुनाव के दौरान कोतवाली में हंगामा और उपद्रव करने के मामले में एसीजेएम भवदीप रावते की अदालत ने कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी समेत दोनों पक्षों के करीब 20 लोगों को 20 मई को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 13/14 फरवरी की रात सिगड्डी क्षेत्र के शीतलपुर गांव में भाजपा और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। तब इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ कोटद्वार कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए गए थे।
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सिगड्डी क्षेत्र की इस घटना के बाद से दोनों दलों के प्रत्याशी और उनके समर्थक कोटद्वार कोतवाली में जमा हो गए थे। पुलिस उपनिरीक्षक चंद्रमोहन सिंह नेगी की ओर से दोनों पक्षों से जुड़े लोगों पर थाने में हंगामा काटने, उपद्रव करने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएसआई मनोज नैनवाल ने इस मामले में वर्तमान कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और उनके बीस समर्थकों के खिलाफ जांचकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 20 मई को अदालत में तलब किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने घटना के दिन न केवल उपद्रव मचाया, बल्कि थाने की कुर्सी और मेज का शीशा भी तोड़ दिया। इस मामले में हुई पुलिस जांच में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और थानाध्यक्ष के बयान लिए गए।


पूर्व मंत्री नेगी और कैबिनेट मंत्री रावत के साथ ही इस मामले में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष संजय मित्तल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन खर्कवाल, गुड्डू चौैहान, विजयपाल मेहरा, मातवर सिंह रावत, कृष्णा बहुगुणा, उदित नारायण, विजय नारायण सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धीरेंद्र चौहान, विनोद रावत, भाजपा के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट, अमित सजवाण, अनिता आर्य, शशि नैनवाल, संदीप नैनवाल, मनोज कुंडलिया, विजय सिंह और उमेश त्रिपाठी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 160, 186, 188, 427 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

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