फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   free from court

सजा काट रहा पटवारी दोषमुक्त करार

Tue, 16 Feb 2016 08:30 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला कोटद्वार
ब्यूरो/ अमर उजाला कोटद्वार Updated Tue, 16 Feb 2016 08:30 PM IST
विज्ञापन
फर्जी दस्तावेज के मामले में सजा काट रहे पटवारी विनोद जोशी को जिला जज की अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गुसाई ने बताया कि वर्ष 2008 में कोटद्वार तहसील की सनेह पट्टी के लालपानी पल्ली में श्रेणी-5 की बंजर भूमि को तीन लोगों के नाम पर नियमितीकरण करने के मामले में अभिलेखों में राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार और एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में दोषी पाए गए पटवारी विनोद जोशी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरके श्रीवास्तव की अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जोशी ने अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गुसाई के माध्यम से जिला जज की अदालत में अपील की थी। जिस पर मंगलवार को जिला जज ने उसे दोषमुक्त करार दिया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed