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एआरटीओ ने संपादक के खिलाफ दर्ज कराया कई धाराओं में मुकदमा, जांच शुरू

Fri, 04 Oct 2019 09:30 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2019 09:30 PM IST
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ARTO filed a case against the editor
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
कोटद्वार। उपसंभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) आरएस कटारिया ने एक टीवी संपादक के खिलाफ उनके कार्यालय में आकर अभद्रता करने, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, गाली गलौच करने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मुकदमा दर्ज कराया है। एआरटीओ की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने टीवी संपादक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी कोतवाल प्रदीप नेगी ने बताया कि घटनाक्रम बृहस्पतिवार का है। एआरटीओ आरएस कटारिया की ओर से कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि तीन अक्तूबर को वह अपने कार्यालय कक्ष में बैठकर बतौर सहायक नोडल अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2019 का कार्य कर रहे थे। दिन में करीब 12.15 बजे एक व्यक्ति धमकाते हुए लहजे में उनके कक्ष में घुसा और अपना एक विजिटिंग कार्ड उनकी टेबल पर फेंका। कहा कि वह राजीव गौड़ है और कर्मभूमि टीवी का संपादक है। वह वाहन संख्या यूके 12टीबी-0142 का अधिग्रहण आदेश टेबल पर रखते हुए बोला कि इस वाहन को चुनाव ड्यूटी में क्यों लगाया है, इसे तुरंत चुनाव ड्यूटी से मुक्त करिए। एआरटीओ ने कहा कि उन्होंने चुनाव ड्यूटी में अधिग्रहित वाहनों को केवल जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी द्वारा मुक्त किए जाने की बात कही। इस पर उक्त संपादक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। बताया कि घटना के समय कार्यालय में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) और मनीष पुरोहित, वरिष्ठ सहायक भी मौजूद थे। उक्त घटना की रिकार्डिंग कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज में भी उपलब्ध है।
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प्रभारी कोतवाल ने बताया कि एआरटीओ की तहरीर के आधार पर टीवी पत्रकार के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 504 और 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए विवेचना शुरू कर दी गई है।
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