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गैस एजेंसी का उद्घाटन करना विधायक को पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज-compat

Tue, 09 Apr 2019 10:46 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 09 Apr 2019 10:46 PM IST
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गैस एजेंसी का उद्घाटन करना विधायक को पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज-compat
कोटद्वार/धुमाकोट। नैनीडांडा ब्लाक के भौन गांव में चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान एक प्राइवेट गैस एजेंसी का उद्घाटन करना लैंसडौन के विधायक दिलीप रावत पर भारी पड़ गया है। निर्वाचन आयोग की एफएसटी टीम ने विधायक के खिलाफ आईपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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लैंसडौन की एसडीएम/एआरओ अपर्णा ढौंडियाल ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम (एफएसटी) धुमाकोट को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि विधायक दिलीप रावत ने गत सात अप्रैल को ग्राम भौन में एक गैस एजेंसी का उद्घाटन किया। एफएसटी ने मामले की जांच की तो पूरे घटनाक्रम की फोटो और वीडियो भी सामने आ गए। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर विधायक के विरुद्ध थाना धुमाकोट में मामले की तहरीर दी गई, जिसके आधार पर धुमाकोट पुलिस ने विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 127 (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफएसटी टीम में प्रभारी मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार डोबरियाल, प्रभारी पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक वजिन्द्र सिंह नेगी, कुलदीप सिंह, प्रवीण सिंह और प्रशांत जोशी शामिल रहे।
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