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नदियों में मशीनों से नहीं होगा खनन, सीज करने के आदेश
Updated Tue, 08 May 2018 10:52 PM IST
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कोटद्वार। शासन के निर्देश पर रिवर ट्रेनिंग नीति और रिवर चैनलाइजेशन में मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित करने से जहां खननकारी मायूस हैं, वहीं जिला प्रशासन की ओर से नदियों में मशीनों को देखते ही सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को एसडीएम राकेश तिवारी ने जन शिकायतों पर खोह और तेलीस्रोत में आवंटित पट्टों का निरीक्षण किया। तेलीस्रोत में मानक से कहीं अधिक की गई खुदाई को सुरक्षा दीवार के लिए खतरा बताते हुए सिंचाई विभाग ने मशीनें लगाकर नदी को समतल कराया।
एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि तेलीस्रोत में सिंचाई विभाग की सुरक्षा दीवार का ट्रीटमेंट करने के लिए विभाग को मशीन का उपयोग करने की इजाजत दी गई थी। कहा कि शासन के आदेश पर नदियों में मशीनों से खनन पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि नदियों में यदि जेसीबी और पोकलेन समेत भारी मशीनें नजर आएं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाए।
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एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि तेलीस्रोत में सिंचाई विभाग की सुरक्षा दीवार का ट्रीटमेंट करने के लिए विभाग को मशीन का उपयोग करने की इजाजत दी गई थी। कहा कि शासन के आदेश पर नदियों में मशीनों से खनन पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि नदियों में यदि जेसीबी और पोकलेन समेत भारी मशीनें नजर आएं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाए।
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