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Haridwar News: गांजा तस्करी में दोषी को तीन वर्ष का कारावास

Wed, 20 Mar 2024 12:50 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 20 Mar 2024 12:50 AM IST
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Three years imprisonment to the culprit in ganja smuggling
गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 9 अप्रैल 2015 को कोतवाली नगर में तैनात उप निरीक्षक कुलविंदर सिंह रावत थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जब वह लालजी वाला कोठी को जाने वाले मार्ग पर जा रहे थे तभी उन्हें एक व्यक्ति प्लास्टिक का कट्टा लिए हुए आता हुआ दिखाई दिया था, जो पुलिस कर्मियों को देखकर लाल कोठी की ओर चल दिया। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने लाल कोठी के चार दिवारी के करीब उसे पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम सोनू उर्फ ढाइकन निवासी भीमगोड़ा हरिद्वार बताया था।
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तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से सात गवाह के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सोनू उर्फ ढाइकन को तीन वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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