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Haridwar News: गंगा की शाखाओं में जिसने डाली गंदगी उसी साफ कराएगा विभाग
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हरिद्वार। जिलाधिकारी कर्मेंन्द्र सिंह का निर्देश पर सिंचाई विभाग एक्शन में है। वार्षिक बंदी के दौरान जिलाधिकारी की ओर से गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट पर सोमवार को बड़ा फैसला लिया गया। अधिशासी अभियंता सिंचाई मंजू डैनी ने रजवाहे और माइनर में गंदगी डाल रहे लोगों को न केवल नोटिस जारी किया, बल्कि उन्हें सख्त चेतावनी के साथ इसकी अपने ही खर्चे पर सफाई कराने के निर्देश दिए हैं।
अधिशासी अभियंता मंजू डैनी ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इसमें उन्होंने मिठाई फैक्ट्री समेत मॉल, ग्राम पंचायत समेत कुल छह लोगों को नोटिस जारी करने की पुष्टि की है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि गंगा की विभिन्न शाखाओं में गंदगी डालने वालों को उन्हीं के खर्च पर शाखा की सफाई कराने साथ ही गंदे पानी या सीवर गूल, नहर, रजवाहे या माइनर में डालने के लिए लगाए गए पाइप लाइन को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए हैं।
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इनको जारी किए गए हैं नोटिस
- केशव, रमेश, निवासी शिवपुरी जगजीतपुर को रजवाहे में नालियों और सीवरेज के गंदे पानी को गिराते हुए पकड़ा है। इससे हो रहे जलीय जीवों को नुकसान और फसल के लिए हानिकारक बताते हुए एक सप्ताह के अंदर इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर कैनाल एक्ट की धारा के तहत 20 हजार रुपये अर्थदंड वसूलने की चेतावनी दी गई है।
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- शिव कुमार गिरी, गणपति एनक्लेव, बहादराबाद की ओर से मनोहरपुर माइनर में सीवरेज का गंदा पानी गिराया जा रहा है। विभाग ने इन्हें भी प्रदूषित पानी रोकने के लिए कई बार नोटिस जारी किया। कमेटी ने इन्हें भी मौके पर जाकर माइनर को प्रदूषित करते हुए पकड़ा, इनके विरुद्ध एक सप्ताह में कार्यवाही की चेतावनी के साथ अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
-अमित कुमार, राजपति एनक्लेव बहादराबाद, मीनाक्षी चौहान ग्राम प्रधान सुल्तानपुर मजरी व प्रबंधक रघुनाथ मॉल बहादराबाद की ओर से मनोहरपुर माइनर में नालियों और सीवरेज का गंदा पानी प्रवाहित किया जा रहा है। दूषित पानी से जलीय जीव एवं फसलों को नुकसान होने पर इनके विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए विभाग ने अर्थदंड की चेतावनी दी है।
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अधिशासी अभियंता मंजू डैनी ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इसमें उन्होंने मिठाई फैक्ट्री समेत मॉल, ग्राम पंचायत समेत कुल छह लोगों को नोटिस जारी करने की पुष्टि की है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि गंगा की विभिन्न शाखाओं में गंदगी डालने वालों को उन्हीं के खर्च पर शाखा की सफाई कराने साथ ही गंदे पानी या सीवर गूल, नहर, रजवाहे या माइनर में डालने के लिए लगाए गए पाइप लाइन को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए हैं।
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इनको जारी किए गए हैं नोटिस
- केशव, रमेश, निवासी शिवपुरी जगजीतपुर को रजवाहे में नालियों और सीवरेज के गंदे पानी को गिराते हुए पकड़ा है। इससे हो रहे जलीय जीवों को नुकसान और फसल के लिए हानिकारक बताते हुए एक सप्ताह के अंदर इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर कैनाल एक्ट की धारा के तहत 20 हजार रुपये अर्थदंड वसूलने की चेतावनी दी गई है।
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- शिव कुमार गिरी, गणपति एनक्लेव, बहादराबाद की ओर से मनोहरपुर माइनर में सीवरेज का गंदा पानी गिराया जा रहा है। विभाग ने इन्हें भी प्रदूषित पानी रोकने के लिए कई बार नोटिस जारी किया। कमेटी ने इन्हें भी मौके पर जाकर माइनर को प्रदूषित करते हुए पकड़ा, इनके विरुद्ध एक सप्ताह में कार्यवाही की चेतावनी के साथ अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
-अमित कुमार, राजपति एनक्लेव बहादराबाद, मीनाक्षी चौहान ग्राम प्रधान सुल्तानपुर मजरी व प्रबंधक रघुनाथ मॉल बहादराबाद की ओर से मनोहरपुर माइनर में नालियों और सीवरेज का गंदा पानी प्रवाहित किया जा रहा है। दूषित पानी से जलीय जीव एवं फसलों को नुकसान होने पर इनके विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए विभाग ने अर्थदंड की चेतावनी दी है।