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महिला और साथी को दस-दस साल का कारावास

Tue, 30 May 2017 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार Updated Tue, 30 May 2017 11:11 PM IST
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देह व्यापार कराने की आरोपी महिला और  उसके साथी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने दस-दस साल के कारावास और 32-32 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि हरिद्वार के कोतवाल पीसी मठपाल ने एक अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली निवासी एक महिला अपने साथ तीन लड़कियों को लेकर होटल में देह व्यापार करा रही है। होटल पर छापा मारा गया तो वहां से महिला को साथ लाई गई दो युवतियों तथा एक किशोरी समेत एक युवक भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम सिमरनजीत कौर उर्फ शिल्पी पत्नी अमजद खान निवासी संगम विहार नई दिल्ली और उसके साथी ने अपना नाम सुरेंद्र पाल सिंह पुत्र चित्रपाल सिंह निवासी गुरुराम दास नगर लक्ष्मी नगर दिल्ली बताया। 


पूछताछ में नाबालिग व अन्य पीड़िताओं ने बताया कि महिला उनसे गलत काम करती थी।  मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था।  कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए मामले की सुनवाई करते हुए  विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास के साथ 32-32 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को एक एक माह का अतिरिक्त कारावास वहन करना होगा।
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