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स्कूल को दिए फीस लौटाने के आदेश

Tue, 07 Feb 2017 09:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार Updated Tue, 07 Feb 2017 09:43 PM IST
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कनखल के एक स्कूल से फीस वापस लेने में अभिभावक को चार साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। उपभोक्ता फोरम ने स्कूल को फीस लौटाने के आदेश दिए हैं।    

 
रेलवे कालोनी हरिद्वार निवासी रवि कुमार गोस्वामी ने अपने बेटे वरदान गोस्वामी का दाखिला मार्च 2013 को कनखल के एक निजी स्कूल में जूनियर केजी कक्षा में कराया था। स्कूल में एडमिशन फीस के तौर पर 10 हजार 400 रुपये जमा कराए गए थे। इस बीच रवि को पता चला कि जूनियर केजी कक्षा का स्टाफ अप्रशिक्षित है। बच्चे के भविष्य को देखते हुए रवि ने एडमिशन निरस्त कर फीस लौटाने को कहा, लेकिन स्कूल ने फीस नहीं लौटाई। इस बीच रवि गोस्वामी ने अपने बेटे का दाखिला दूसरे स्कूल में करा दिया। अपने अधिवक्ता नवनीत गौड़ के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में मामला दायर कर रवि ने बताया था कि उनका बेटा एक भी दिन स्कूल नहीं गया है। जिसके बाद उसकी जगह दूसरे छात्र को एडमिशन भी दे दिया गया। स्कूल प्रबंधन नोटिस के बावजूद फीस नहीं लौटा रहा है। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजकृष्ण व सदस्य प्रदीप पालीवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए स्कूल को आदेश दिए कि 10 हजार 400 रुपये अभिभावक रवि गोस्वामी को लौटाए जाएं।
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