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खराब इंजन बदलकर नया इंजन लगाने के आदेश

Fri, 01 Oct 2021 11:55 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 01 Oct 2021 11:55 PM IST
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Order to replace bad engine with new engine
रोशनाबाद। जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिकृत डीलर मैसर्स डीडीपीएम, सर्विस सेंटर व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को खराब इंजन को बदलकर नया इंजन लगाने, क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपये व शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस 25 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
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शिकायतकर्ता अमर सिंह निवासी राजीव नगर ज्वालापुर ने जिला उपभोक्ता आयोग में विपक्षी मैसर्स डीडीपीएम हरिद्वार बाईपास देहरादून, बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रानीपुर मोड़ व मुख्य कार्यालय चेन्नई के खिलाफ शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि उसने कंपनी के अधिकृत डीलर मैसर्स डीडीपीएम से एक महिंद्रा बुलेरो खरीदा था। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से उक्त वाहन का बीमा कराया था। बीमा 23 जनवरी 2019 से 22 जनवरी 2020 तक वैद्य था। इसी दौरान एक जून 2019 को शिकायतकर्ता का एक्सीडेंट हो गया था। इसमें वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था और शिकायतकर्ता को चोटें आई थीं। उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन में चार लाख रुपये का खर्चा हुआ था। दुर्घटनाग्रस्त वाहन की खर्च राशि मांगने पर डीलर व बीमा कंपनी ने मना कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन और सदस्यों अंजना चड्ढा व विपिन कुमार में शिकायत को सही पाते हुए उपरोक्त आदेश सुनाया।
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