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मां और बेटे को सात वर्ष का कारावास
hridwar uttrakhanda india
Updated Tue, 03 May 2016 12:03 AM IST
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रोशनाबाद। दहेज हत्या के आरोपी पति व सास को न्यायालय ने दोषी पाते सात सात वर्ष के कारावास व तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता प्रदीप जगता ने बताया कि वादी महेश चंद पांडेय निवासी वैशाली कालोनी बाजपुर रोड काशीपुर ने कोतवाली हरिद्वार में मार्च 2011 में अपनी पुत्री पूनम की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में पूनम के पति व सास पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में महेश ने बताया था उसने पूनम का विवाह 20 मई 2009 को कैलाश हथेली पुत्र मथुरा दत्त हथेली निवासी मायापुर हरिद्वार के साथ किया था। विवाह के बाद उसकी पुत्री काफी दुखी रहती थी। उसका पति कैलाश व सास रेवती उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। दिसंबर 2010 में पति व सास ने पुत्री को एक लाख रुपये लाने के लिए घर से निकाल दिया था। जिससे पूनम ससुराल जाने से डरने लगी और कहती थी कि यदि वह ससुराल जाएगी तो पति व सास उसे जान से मार देंगे। उसके बाद पूनम के माता पिता ने पूनम कोे अपने पास रखा। कुछ दिन बाद समझा बुझा कर 18 फरवरी-2011 को ससुराल छोड़ आए। 14 मार्च 2011 को पूनम की मौत की खबर मिलने पर ससुराल पहुंचने पर पता चला की पूनम को जहर देकर मार दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच के बाद पति कैलाश हथेली व सास रेवती हथेली के खिलाफ दहेज हत्या आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 13 गवाह पेश किए गए दोनों पक्षों के साक्ष्यों व बहस को सुनने के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विध्याचंल सिंह ने आरोपी पति व सास को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष के कारावास व तीन-तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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