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Haridwar News: कांवड़ में अस्थाई दुकानें लगाने के लिए दिए जाएंगे लाइसेंस

Mon, 01 Jul 2024 01:44 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jul 2024 01:44 AM IST
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Licenses will be given to set up temporary shops in Kanwar
बहादराबाद। कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रा के दौरान बहादराबाद नहर पटरी पर अस्थाई दुकानें लगाई जाएंगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से भंडारे और जूस कॉर्नर संचालकों को अस्थाई लाइसेंस दिया जाएगा। इस नियम का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के दुकान लगाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दुकानें सील भी की जा सकती हैं। विभाग की टीम ने निरीक्षण शुरू कर दिया है। दुकानदारों को लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है।
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भंडारे व जूस कॉर्नर पर विभाग का फोकस

कांवड़ मेले में लगने वाले भंडारे व जूस कॉर्नर पर विभाग की नजर बनी रहती है। जिससे खान-पान के पदार्थों में किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो। जिस कारण श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत सामना न करना पड़े।
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ये है लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया
विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। 12 लाख से कम सलाना आय होने पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। 12 साल से ज्यादा सलाना आए होने पर दुकानदारों को लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके बाद विभागीय अधिकारी निरीक्षण करने जाते हैं।
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कांवड़ मेले के लिए विशेष टीम गठित की गई हैं, जो स्थाई व अस्थाई दुकानों हैं। उनपर नजर रखी जाएगी। विभाग का निरीक्षण किया जाएगा। बिना लाइसेंस दुकानें चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एमएन जोशी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हरिद्वार
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