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प्रभारी प्राचार्य निरंजन मिश्र की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 27 Jul 2021 12:01 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 27 Jul 2021 12:01 AM IST
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In-charge Principal Mishra's bail application rejected
रोशनाबाद। श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय पर आपस में षड्यंत्र रच कर तैयार कराए फर्जी दस्तावेज के आधार पर संस्था पर कब्जा करने का प्रयास करने के आरोपी प्रभारी प्राचार्य की जमानत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य ने खारिज कर दी है।
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अधिवक्ता कुलवंत सिंह चौहान ने बताया कि प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के स्वामी रुपेंद्र प्रकाश ने कोतवाली ज्वालापुर में 14 जून 2019 में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया गया था कि 17 नवंबर 1965 को श्री भगवानदास संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्थापना के समय प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के स्वामी गुरुचरण दास, गोविंद प्रकाश, स्वामी हंस प्रकाश, लाला भगवानदास कत्याल, हरेंद्र कुमार कत्याल, नरसिंह दास सोंधी व फूल स्याल को पदाधिकारी व सदस्य मनोनीत किया गया था। प्रबंधक कार्यकारिणी वर्ष 1965 से लेकर 1985 तक सुचारु रूप से कार्य करते हुए संचालन करती रही। आरोप है कि विनय बगाई, प्रो. महावीर अग्रवाल, अजय चोपड़ा, डॉ. अरविंद नारायण मिश्र, डॉ. शैलेंद्र कुमार तिवारी व डॉ. भोला झा ने आपस में षड्यंत्र रचकर वर्ष 2016-17 में महाविद्यालय की समिति के संविधान (नियमावली) के विरुद्ध बिना किसी विधिक कार्यवाही के विद्यालय की मूल समिति को बदल दिया। आरोप है कि इन्होंने षड्यंत्र व दस्तावेज में कूट रचना कर संस्था पर कब्जा करने के लिए ऐसा किया। जांच अधिकारी उप निरीक्षक नंदकिशोर ग्वाड़ी ने जांच के बाद महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य निरंजन मिश्र निवासी कनखल हरिद्वार को अपराध में शामिल होना पाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी प्रभारी प्राचार्य निरंजन मिश्र के जमानत प्रार्थनापत्र पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी प्रभारी प्राचार्य निरंजन मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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युवक पर चाकू से हमला
हरिद्वार। पति के साथ मायके आई विवाहिता के पति पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद विवाहिता ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।
ज्वालापुर कोतवाली चंद्र चंद्राकर नैथानी ने बताया कि जटवाडा पुल निवासी रेखा की डोईवाला में ससुराल है। सोमवार को रेखा अपने पति धर्मवीर के साथ अपने मायके आई हुई थी। रेखा का आरोप है कि उसके पति धर्मवीर के साथ गोपाल, भारत, दीपक व करन आदि ने मिलकर मारपीट की और चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया। इसके साथ ही हत्या करने के इरादे से गले पर चाकू से हमला किया। कोतवाल चंद्र चंद्राकर नैथानी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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