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Haridwar News: स्वच्छता की शर्त पूरी करो वरना चालान भरो
Wed, 14 Jan 2026 07:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
Updated Wed, 14 Jan 2026 07:05 PM IST
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- बिना गार्बेज बैग रखे वाहन मिले तो हरिद्वार में परिवहन विभाग काटेगा चालान
- स्वच्छ हरिद्वार अभियान के तहत वाहनों में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य- परिवहन विभाग ने बुधवार से निर्देश जारी करते हुए जांच शुरू की
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिले में वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत परिवहन विभाग ने भी अपने दायित्वों के साथ कार्य शुरू कर दिया है। बुधवार को इसी संबंध में निर्देश जारी किए गए। निर्देशों के तहत जिले में चलने वाले सभी वाहनों चालकों को अपने वाहनों में गार्बेज बैग अनिवार्य रूप से रखने काे कहा गया है।
एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा ने बताया कि जिले में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल है। इसके लिए वाहन मालिक और वाहन चालकों को जगह-जगह जागरूक किया जा रहा है कि वह अपने वाहनों में गार्बेज बैग अनिवार्य रूप से रखें। बताया कि इस पहल के तहत वाहन चलाने के दौरान किसी भी प्रकार का कचरा सड़क, सार्वजनिक स्थल या खुले स्थानों पर फेंकना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
एआरटीओ नेहा झा ने कहा कि परिवहन विभाग इसकी निरंतर निगरानी करेगा। वाहनों के अन्य जांच के साथ ही प्राथमिकता के तौर पर गार्बेज बैग की जांच की जाएगी। यदि इस निर्देश की अनदेखी की गई तो वाहनों का चालान कटने के साथ ही अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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- स्वच्छ हरिद्वार अभियान के तहत वाहनों में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य- परिवहन विभाग ने बुधवार से निर्देश जारी करते हुए जांच शुरू की
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिले में वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत परिवहन विभाग ने भी अपने दायित्वों के साथ कार्य शुरू कर दिया है। बुधवार को इसी संबंध में निर्देश जारी किए गए। निर्देशों के तहत जिले में चलने वाले सभी वाहनों चालकों को अपने वाहनों में गार्बेज बैग अनिवार्य रूप से रखने काे कहा गया है।
एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा ने बताया कि जिले में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल है। इसके लिए वाहन मालिक और वाहन चालकों को जगह-जगह जागरूक किया जा रहा है कि वह अपने वाहनों में गार्बेज बैग अनिवार्य रूप से रखें। बताया कि इस पहल के तहत वाहन चलाने के दौरान किसी भी प्रकार का कचरा सड़क, सार्वजनिक स्थल या खुले स्थानों पर फेंकना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
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एआरटीओ नेहा झा ने कहा कि परिवहन विभाग इसकी निरंतर निगरानी करेगा। वाहनों के अन्य जांच के साथ ही प्राथमिकता के तौर पर गार्बेज बैग की जांच की जाएगी। यदि इस निर्देश की अनदेखी की गई तो वाहनों का चालान कटने के साथ ही अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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