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Haridwar News: पॉक्सो अधिनियम के बारे में बताया

Sat, 19 Sep 2026 08:04 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:04 PM IST
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Explained the POCSO Act.
फोटो :
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक्कड़कला में विधिक शिविर आयोजित
संवाद न्यूज एजेंसी
रोशनाबाद। ग्राम एक्कड़कला में शनिवार को विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर आयोजित हुआ। यह शिविर स्थायी लोक अदालत हरिद्वार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। कोर यूनिवर्सिटी रुड़की के विधि विभाग ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया।
शिविर में स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष नीतू जोशी शामिल हुईं। उन्होंने आमजन को सुलह-समझौते के आधार पर मामलों के निस्तारण के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया कि एक करोड़ रुपये तक के लोक उपयोगी सेवा संबंधी मामले यहां दायर हो सकते हैं। इनमें यातायात, डाक, टेलीफोन, बिजली, पानी, स्वच्छता, अस्पताल, बीमा और बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं। शैक्षिक संस्थानों, आवास और भू-संपदा से जुड़े मामले भी लोक अदालत में लाए जा सकते हैं।
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अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-डाक से भी वाद दायर किए जा सकते हैं। नीतू जोशी ने पॉक्सो अधिनियम और निशुल्क विधिक सहायता के पात्र व्यक्तियों के बारे में बताया। उन्होंने ग्राम पंचायत भवन में स्थापित विधिक सहायता क्लीनिक का निरीक्षण किया और वहां ड्यूटी कर रहे अधिकार मित्रों के कार्यों की सराहना की।
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कोर यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने आम जनता को कानून की सामान्य जानकारी दी। उन्होंने साइबर अपराध से बचाव पर एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। अधिवक्ता रमन कुमार सैनी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया।
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