{"_id":"0827a79db00039b675b7df560b8fd7d3","slug":"three-murderers-to-life-imprisonment-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"तीन हत्यारों को आजीवन कारावास","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
तीन हत्यारों को आजीवन कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
Updated Sat, 23 Jan 2016 12:17 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रोशनाबाद। लाठी डंडों से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52-52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता अनिल राणा ने बताया कि वादी विपिन कुमार ने थाना गंगनहर रुड़की में 19 सितंबर 2000 को अपने पिता सुरेंद्र कुमार शर्मा की हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी का कहना था कि ब्रजपाल के मकान में संजय त्यागी की सीमेंट की दुकान है। 19 सितंबर 2000 को दुकान पर संजय त्यागी की किसी ग्राहक से कहासुनी हो रही थी। शोर सुनकर भीड़ जमा हो गई। वादी के पिता सुरेंद्र शर्मा भी वहां खडे़ हो गए थे। दुकान मालिक ब्रजपाल ने उसके पिता को गाली दी उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट कर दी। उसका छोटा भाई छुड़ाने आया तो उसके साथ भी मारपीट की जिससे दोनों को चोट आई। इसके बाद रात में करीब नौ बजे ब्रजपाल पुत्र बिशंबर, अक्षय कुमार पुत्र करण सिंह निवासी राजेंद्र नगर, रुड़की और प्रशांत ओसवाल पुत्र कंवरपाल निवासी सुभाष नगर रुड़की व कुछ अन्य हाथों मे लाठी डंडे लेकर आए और वादी के माता- पिता से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल हुए वादी के पिता को अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ब्रजपाल,अक्षय और प्रशांत के खिलाफ बलवा और हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी ने तीनों को हत्या और बलवे आदि का आरोपी पाते हुए आजीवन कारावास और 52-52 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को तीन तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन