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हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Fri, 27 May 2016 12:34 AM IST
hridwar uttrakhanda india
hridwar uttrakhanda india Updated Fri, 27 May 2016 12:34 AM IST
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रोशनाबाद। हत्या के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं स़त्र न्यायाधीश डीपी गैरोला ने जमानत याचिका निरस्त कर दी। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 25 जनवरी 2016 को वादी कपिल ने कोतवाली गंगनहर रुड़की में रिपोर्ट दर्ज करायी। जिसमें उसने बताया कि उसके पिता बसंत चौधरी नगर निगम मे सफाई नायक के पद पर कार्यरत है। 25 जनवरी को सुबह व ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में संकट मोचन मंदिर रामनगर के पास अज्ञात बदमाशों ने उन्हे गोली मार दी। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी पुलिस जांच मे बुल्ला उर्फ विनय, आशीष उर्फ कंनू, बाबू उर्फ मनीष, पंकज, विशाल के नाम सामने आए। पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई मोटर साईकिल भी बरामद कर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी विशाल पुत्र पाल सिंह निवासी गोल भट्टा रुड़की की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एंव सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका निरस्त कर दी। सह अभियुक्त विनीत उर्फ बुल्ला  की जमानत याचिका पूर्व में निरस्त हो चुकी है।

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