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बुकिंग कंपनी और होटल संचालक को रुपये लौटाने के आदेश

Wed, 09 Jan 2019 11:34 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jan 2019 11:34 PM IST
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बुकिंग कंपनी और होटल संचालक को रुपये लौटाने के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद
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ऑनलाइन होटल बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी व होटल को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए उपभोक्ता फोरम ने जमा की गई धनराशि ब्याज सहित और पांच हजार रुपये केस के खर्चे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

शिकायतकर्ता सज्जाद हुसैन पुत्र मोहम्मद इलियास निवासी पांवधोई ईदगाह रोड ज्वालापुर ने विपक्षी मैसर्स ट्रैवल्स गुरु डॉट कॉम, हेड ऑफिस सीलिंग यूरेका टावर लिंक रोड मलाड वेस्ट मुंबई और होटल दीप वुड्स के मैनेजर अनुज सूद निवासी माल कुफरी रोड शिमला हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने गुरु डॉट कॉम से 27 मई 2015 को होटल दीप वुड्स शिमला में दो कमरे 29 मई से एक जून 2015 तक के लिए बुक किए थे। उसने करीब 22 हजार का भुगतान भी ऑनलाइन किया था। जब शिकायतकर्ता 29 मई को होटल पहुंचे तो वहां के कमरे वेबसाइट पर दर्शाए गए कमरों से अलग थे। इसपर उन्होंने सेवा में कमी पाए जाने पर वेबसाइट की शर्त के अनुसार बुकिंग निरस्त कर दी। होटल प्रबंधक ने कहा कि बुकिंग की राशि गुरु डॉट कॉम से ही मिलगी। शिकायतकर्ता ने गुरु डॉट कॉम को मेल कर पैसा वापस किए जाने की मांग की, लेकिन पैसा वापस नहीं आया। इसपर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन और सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने शिकायत सही पाई। फोरम ने विपक्षी ट्रैवल्स गुरु डॉट कॉम तथा होटल दीप वुड्स को आदेश दिया कि वह होटल बुक कराते समय अग्रिम जमा की गई धनराशि 22 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस करे। साथ ही वाद खर्च के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान करें।
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