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किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Sat, 11 May 2019 11:44 AM IST
देहरादून ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोशनाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोशनाबाद
Published by: देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 11 May 2019 11:44 AM IST
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किशोरी को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो और अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने आजीवन कारावास और तीन लाख बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि पीड़ित किशोरी के पिता ने रानीपुर कोतवाली में 27 दिसंबर 2017 को तहरीर देकर बताया था कि उसके घर पर मार्च 2017 से उसका एक रिश्तेदार उसके घर पर रहकर सिडकुल में नौकरी कर रहा था। 26 दिसंबर 2017 को उसकी बेटी ने अपनी मां को बताया था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। चिकित्सक ने बालिका का परीक्षण करने के बाद उसे गर्भवती बताया। बालिका ने अपनी मां को बताया कि रिश्तेदार ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया था।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। पुलिस जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और तीन लाख बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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