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गैंगस्टर एक्ट में तीन अपराधियों को तीन साल का सुनाया कारावास

Fri, 15 Feb 2019 12:08 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 15 Feb 2019 12:08 AM IST
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गैंगस्टर एक्ट में तीन अपराधियों को तीन साल का सुनाया कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद
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गिरोह बनाकर शराब बेचने वाले तीन आरोपियों के मामले में विशेष जज गैंगस्टर एक्ट/ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश वरुण कुमार ने तीन अभियुक्त को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतने के आदेश दिए हैं।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संगीता रानी ने बताया कि जारी गैंग चार्ट पर बलराज पुत्र जुगलाल निवासी ग्राम अट्टा पानीपत हरियाणा हाल निवासी मनप्रीत नर्सिंग होम वाली गली आर्य नगर ज्वालापुर, विष्णु पांडे पुत्र कृपा शंकर पांडे निवासी काली मंदिर के पास ब्रह्मपुरी थाना कोतवाली हरिद्वार, राजू उर्फ नंगा पुत्र सुशील कुमार निवासी झोपड़ पट्टी चंडीघाट के खिलाफ नगर कोतवाली हरिद्वार में एसएसआई संदीप देवरानी ने 6 जनवरी 2012 में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बलराज पुत्र जुगलाल जो मूल रूप से पानीपत हरियाणा का निवासी है। पूर्व में शिवालिक नगर थाना रानीपुर हरिद्वार और सर्वप्रिय विहार कनखल में व वर्तमान में मनप्रीत नर्सिंग होम वाली गली में रह रहा है। उसने गैंग भी बना रखे है। जिसके सदस्य विष्णु पांडे वह राजू रंगा है। यह लोग आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समूह बनाकर शराब बेचने का काम करते हैं। आरोपियों के आतंक से जनता के लोग इनके खिलाफ गवाही देने से भी डरते हैं। आरोपियों बलराज ,विष्णु पांडे व राजू उर्फ नंगा के खिलाफ आबकारी अधिनियम के मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वरुण कुमार ने आरोपी बलराज, विष्णु पांडे और राजू उर्फ नंगा दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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