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कामर्शियल वाहनों को फिटनेस के जुर्माने में बड़ी राहत
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार
Updated Sat, 04 Feb 2017 10:15 PM IST
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कामर्शियल वाहन स्वामियों के लिए फिटनेस के जुर्माने से जुड़ी राहत भरी खबर है। फिटनेस में देरी पर उन्हें अब 29 दिसंबर 2016 के बाद से प्रतिदिन की दर से जुर्माना अदा कराना होगा। अब तक वैद्यता समाप्ति की तारीख से जुर्माना लागू किया गया था। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने इस बाबत संशोधित आदेश जारी किया है।
केंन्द्रीय मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर 2016 को जारी आदेश के अनुसार फिटनेस न कराने वाले कामर्शियल वाहनों पर वैद्यता समाप्त होने की तारीख से प्रतिदिन की दर से जुर्माना लागू किया गया था। बड़ी संख्या में वाहन स्वामी ऐसे हैं, जिन्होंने कई साल से फिटनेस नहीं कराई है। ऐसे में प्रतिदिन की दर से भारी जुर्माना अदा करने में उन्हें पसीने छूट रहे थे। कई वाहन स्वामी तो ऐसे थे, जिन पर वाहन की कीमत से ज्यादा जुर्माना बैठ रहा था। तमाम यूनियनों की ओर से इसे संशोधित करने की मांग की जा रही थी। केंद्रीय मंत्रालय ने इसमें संशोधित करते हुए सभी राज्यों को आदेशित किया है कि जुर्माना आदेश जारी होने की तिथि 29 दिसंबर से ही वसूला जाए। एआरटीओ प्रशासन मनीष तिवारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संशोधित आदेश जारी किया गया है। अब वाहन स्वामियों को 29 दिसंबर के बाद से प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना होगा।
पंचपुरी ऑटो रिक्शा महासंघ ने इस फैसले पर खुशी जताई। बैठक में महासंघ के कोआर्डिनेटर हरिओम झा ने बताया कि यूनियन ने इस बाबत मंत्रालय से मांग की थी, जिसका संज्ञान लेकर संशोधित आदेश जारी किया गया है। यूनियन से जुड़े रविदत्त पप्पी, मनमोहन द्रविड, सुरेंद्र यादव, मनोज कुमार, गुरदीप सिंह, पवन अरोड़ा, खुर्शीद आलम, राजेंद्र यादव, सतीश चौधरी, नंदलाल गिरी, शंकर शर्मा आदि ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सचिव अभय दामले का आभार जताया।
केंन्द्रीय मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर 2016 को जारी आदेश के अनुसार फिटनेस न कराने वाले कामर्शियल वाहनों पर वैद्यता समाप्त होने की तारीख से प्रतिदिन की दर से जुर्माना लागू किया गया था। बड़ी संख्या में वाहन स्वामी ऐसे हैं, जिन्होंने कई साल से फिटनेस नहीं कराई है। ऐसे में प्रतिदिन की दर से भारी जुर्माना अदा करने में उन्हें पसीने छूट रहे थे। कई वाहन स्वामी तो ऐसे थे, जिन पर वाहन की कीमत से ज्यादा जुर्माना बैठ रहा था। तमाम यूनियनों की ओर से इसे संशोधित करने की मांग की जा रही थी। केंद्रीय मंत्रालय ने इसमें संशोधित करते हुए सभी राज्यों को आदेशित किया है कि जुर्माना आदेश जारी होने की तिथि 29 दिसंबर से ही वसूला जाए। एआरटीओ प्रशासन मनीष तिवारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संशोधित आदेश जारी किया गया है। अब वाहन स्वामियों को 29 दिसंबर के बाद से प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना होगा।
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पंचपुरी ऑटो रिक्शा महासंघ ने इस फैसले पर खुशी जताई। बैठक में महासंघ के कोआर्डिनेटर हरिओम झा ने बताया कि यूनियन ने इस बाबत मंत्रालय से मांग की थी, जिसका संज्ञान लेकर संशोधित आदेश जारी किया गया है। यूनियन से जुड़े रविदत्त पप्पी, मनमोहन द्रविड, सुरेंद्र यादव, मनोज कुमार, गुरदीप सिंह, पवन अरोड़ा, खुर्शीद आलम, राजेंद्र यादव, सतीश चौधरी, नंदलाल गिरी, शंकर शर्मा आदि ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सचिव अभय दामले का आभार जताया।
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