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शिक्षण संस्थानों के बाहर धूम्रपान पर लगाएं प्रतिबंध
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अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पीएल शाह ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के बाहर पूर्ण रूप से तंबाकू और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी पुलिस से मदद लेकर कार्रवाई करें।
बुधवार को कलक्ट्रेट में सिगरेट एवं तंबाकू प्रतिषेध जिला स्तरीय समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी पीएल शाह ने कहा कि यह एक सामाजिक बुराई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिगरेट व तंबाकू उत्पाद के प्रयोग को कम करने में प्रचार-प्रसार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 18 वर्ष से कम आयु वालों को सिगरेट और तंबाकू के उत्पाद न बेचने दें। यदि कोई उनसे बिकवाता पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इस मौके पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एचएस बुदियाल, एसीएमओ डॉ. अजय, वीएस चतुर्वेदी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरएस पाल आदि मौजूद रहे।
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बुधवार को कलक्ट्रेट में सिगरेट एवं तंबाकू प्रतिषेध जिला स्तरीय समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी पीएल शाह ने कहा कि यह एक सामाजिक बुराई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिगरेट व तंबाकू उत्पाद के प्रयोग को कम करने में प्रचार-प्रसार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 18 वर्ष से कम आयु वालों को सिगरेट और तंबाकू के उत्पाद न बेचने दें। यदि कोई उनसे बिकवाता पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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इस मौके पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एचएस बुदियाल, एसीएमओ डॉ. अजय, वीएस चतुर्वेदी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरएस पाल आदि मौजूद रहे।