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Haridwar News: प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी में भाजपा पार्षद सहित तीन पर मुकदमा दर्ज
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हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति से प्लॉट के नाम पर आठ लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्लॉट बेचने के नाम पर उससे 8 लाख रुपये लिए और तय तारीख से पहले ही प्लॉट किसी अन्य महिला को बेच दिया। रकम वापस मांगने पर हत्या की धमकी दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सीतापुर के भाजपा पार्षद सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, धवन कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी गुम्मावाला थाना पिरान कलियर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसने वार्ड नंबर 59, रमा विहार कॉलोनी, सीतापुर, ज्वालापुर स्थित प्लॉट का सौदा राहुल चौधरी पुत्र करण सिंह चौधरी निवासी सीतापुर, अनुराग चौहान पुत्र शंकर चौहान निवासी मोहल्ला चौहान ज्वालापुर के साथ किया था। कुल क्षेत्रफल 2100 वर्ग फुट वाले इस प्लॉट की कीमत 16 लाख रुपये तय हुई थी। पांच लाख एडवांस 18 नवंबर 2024 को एनईएफटी के माध्यम से अदा किए। तीन लाख नकद 15 जनवरी 2025 को गवाहों की मौजूदगी में दिए। सौदा पार्षद विनीत चौहान निवासी ग्राम सीतापुर की मौजूदगी में तय हुआ था। रजिस्ट्री की तिथि 18 मई 2025 निर्धारित की गई थी।
आरोप लगाया कि बाद में उसे पता चला कि राहुल और अनुराग ने प्लॉट की रजिस्ट्री पहले ही 11 अप्रैल 2025 को निशा निवासी वाल्मीकि बस्ती मायापुर के नाम पर करा दी। रजिस्ट्री सब-रजिस्ट्रार कार्यालय हरिद्वार में दर्ज की गई। अपनी रकम वापस मांगी तो सभी ने गाली-गलौज की। धमकी दी कि अगर दोबारा पैसे मांगे तो जान से मार देंगे। पार्षद विनीत चौहान ने भी उसका फोन उठाना बंद कर दिया। वरिष्ठ उप निरीक्षक खेमेंद्र गंगवार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।
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पुलिस के अनुसार, धवन कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी गुम्मावाला थाना पिरान कलियर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसने वार्ड नंबर 59, रमा विहार कॉलोनी, सीतापुर, ज्वालापुर स्थित प्लॉट का सौदा राहुल चौधरी पुत्र करण सिंह चौधरी निवासी सीतापुर, अनुराग चौहान पुत्र शंकर चौहान निवासी मोहल्ला चौहान ज्वालापुर के साथ किया था। कुल क्षेत्रफल 2100 वर्ग फुट वाले इस प्लॉट की कीमत 16 लाख रुपये तय हुई थी। पांच लाख एडवांस 18 नवंबर 2024 को एनईएफटी के माध्यम से अदा किए। तीन लाख नकद 15 जनवरी 2025 को गवाहों की मौजूदगी में दिए। सौदा पार्षद विनीत चौहान निवासी ग्राम सीतापुर की मौजूदगी में तय हुआ था। रजिस्ट्री की तिथि 18 मई 2025 निर्धारित की गई थी।
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आरोप लगाया कि बाद में उसे पता चला कि राहुल और अनुराग ने प्लॉट की रजिस्ट्री पहले ही 11 अप्रैल 2025 को निशा निवासी वाल्मीकि बस्ती मायापुर के नाम पर करा दी। रजिस्ट्री सब-रजिस्ट्रार कार्यालय हरिद्वार में दर्ज की गई। अपनी रकम वापस मांगी तो सभी ने गाली-गलौज की। धमकी दी कि अगर दोबारा पैसे मांगे तो जान से मार देंगे। पार्षद विनीत चौहान ने भी उसका फोन उठाना बंद कर दिया। वरिष्ठ उप निरीक्षक खेमेंद्र गंगवार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।
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