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पति को सुनाई उम्रकैद की सजा
Haridwar
Updated Sat, 13 Jul 2013 05:31 AM IST
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हरिद्वार। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि वादी लाड़वा धर्मशाला के मैनेजर दामोदर दास ने 28 फरवरी 2010 को नगर कोतवाली हरिद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी धर्मशाला में 26 फरवरी 2010 को विरेंद्र शर्मा पुत्र मताधीन निवासी अपर रोड घासमंडी गोविंदपुरी गवालियर मध्यप्रदेश अपनी पत्नी को साथ लेकर कमरा लेने आया था। जिसे कमरा संख्या दो दिया गया। दो दिन बाद कमरे का दरवाजा न खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई। कमरे में महिला मृत अवस्था में मिली। बाद में उक्त मामले में मृतका दीपा के पिता लोकेंद्र शर्मा की ओर से 10 मार्च 2010 को पति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। दोनोें पक्षों के साक्ष्य व दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पति विरेंद्र शर्मा को उम्रकैद व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।