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अप्रैल में टैक्स जमा करने पर मिलेगी 5 प्रतशित की छूट
Updated Wed, 04 Apr 2018 12:12 AM IST
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हरिद्वार। नगर निगम प्रशासन ने अपने व्यावसायिक करदाता भवन स्वामियों को इसी माह टैक्स जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट देने का ऑफर दिया है।
नगर आयुक्त नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि यह छूट उन भवन स्वामियों और काबिज व्यक्ति को मिलेगी को दिया जाएगा जो चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 का टैक्स इसी माह जमा कराएंगे। इससे करदाताओं को टैक्स समय पर जमा कराने की आदत पड़ेगी। अब तक भवन स्वामी साल के अंत या मार्च तक टैक्स जमा करने का इंतजार करते हैं। कहा कि भवन स्वामी अप्रैल में टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें 5 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ नगर निगम के 3112 व्यावसायिक संपत्ति पर काबिज लोग उठा सकते हैं। नगर आयुुक्त ने बताया कि छूट के साथ संपत्ति टैक्स की वसूली के लिए कर निरीक्षक तथा राजस्व संग्रहकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम का कर एवं राजस्व विभाग आवासीय संपत्ति टैक्स के खातों का रजिस्टर बनाने का काम भी लगभग पूरा कर लिया है। इससे लोगों को अपना संपत्ति कर जमा कराने में सुविधा होगी। नगर निगम वित्तीय वर्ष के अंतिम दो-तीन महीनों में संपत्ति कर की वसूली की परंपरा पर पार पाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के समय से ही राजस्व वसूली की व्यवस्था बनाई जा रही है। जो भवन स्वामी अभी तक भी अपना स्वकर फार्म भरकर अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं।
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नगर आयुक्त नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि यह छूट उन भवन स्वामियों और काबिज व्यक्ति को मिलेगी को दिया जाएगा जो चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 का टैक्स इसी माह जमा कराएंगे। इससे करदाताओं को टैक्स समय पर जमा कराने की आदत पड़ेगी। अब तक भवन स्वामी साल के अंत या मार्च तक टैक्स जमा करने का इंतजार करते हैं। कहा कि भवन स्वामी अप्रैल में टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें 5 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ नगर निगम के 3112 व्यावसायिक संपत्ति पर काबिज लोग उठा सकते हैं। नगर आयुुक्त ने बताया कि छूट के साथ संपत्ति टैक्स की वसूली के लिए कर निरीक्षक तथा राजस्व संग्रहकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम का कर एवं राजस्व विभाग आवासीय संपत्ति टैक्स के खातों का रजिस्टर बनाने का काम भी लगभग पूरा कर लिया है। इससे लोगों को अपना संपत्ति कर जमा कराने में सुविधा होगी। नगर निगम वित्तीय वर्ष के अंतिम दो-तीन महीनों में संपत्ति कर की वसूली की परंपरा पर पार पाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के समय से ही राजस्व वसूली की व्यवस्था बनाई जा रही है। जो भवन स्वामी अभी तक भी अपना स्वकर फार्म भरकर अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं।