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Champawat News: हत्या के आरोपी दो भाई दोषमुक्त
Tue, 02 Jul 2024 11:05 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Tue, 02 Jul 2024 11:05 PM IST
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प्रतीकात्मक
चंपावत। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चचेरे भाई की हत्या के मामले में आरोपी दो भाइयों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कमल राम और महेश राम को दोष मुक्त करने के आदेश दिए हैं। अक्तूबर 2021 में वादी गणेश राम निवासी नौलापानी, टनकपुर तहसील ने चल्थी चौकी में तहरीर देकर कहा था कि 14 सितंबर 2021 की रात चचेरे भाई प्रेम राम के नवजात बेटे की नामकरण की पार्टी में किसी बात पर कमल राम, महेश राम और तीसरे नाबालिग का प्रार्थी के पुत्र जीवन लाल से झगड़ा हो गया।
तीनों ने उसके पुत्र पर हमला कर दिया। उसे इलाज के लिए पहले टनकपुर और फिर चिकित्सकों की सलाह पर खटीमा और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान घायल जीवन लाल की दो दिन बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। चंपावत कोतवाली में तहरीर के आधार पर कमल राम और महेश राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई में तीसरे आरोपी के नाबालिग होने पर न्यायालय ने उसके प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया था।
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सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कमल राम और महेश राम को दोष मुक्त करने के आदेश दिए हैं। अक्तूबर 2021 में वादी गणेश राम निवासी नौलापानी, टनकपुर तहसील ने चल्थी चौकी में तहरीर देकर कहा था कि 14 सितंबर 2021 की रात चचेरे भाई प्रेम राम के नवजात बेटे की नामकरण की पार्टी में किसी बात पर कमल राम, महेश राम और तीसरे नाबालिग का प्रार्थी के पुत्र जीवन लाल से झगड़ा हो गया।
तीनों ने उसके पुत्र पर हमला कर दिया। उसे इलाज के लिए पहले टनकपुर और फिर चिकित्सकों की सलाह पर खटीमा और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान घायल जीवन लाल की दो दिन बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। चंपावत कोतवाली में तहरीर के आधार पर कमल राम और महेश राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई में तीसरे आरोपी के नाबालिग होने पर न्यायालय ने उसके प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया था।