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Champawat News: चरस तस्करी के दो दोषियों को कठोर कारावास की सजा
Tue, 05 Nov 2024 12:09 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Tue, 05 Nov 2024 12:09 AM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के एक अभियुक्त को पांच वर्ष, जबकि दूसरे को तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया।
अप्रैल-2018 में पुलिस ने खटीमा निवासी अभियुक्त मो. तौफीक से 550 ग्राम और मो. तारिक से 250 ग्राम चरस बरामद की थी। चंपावत कोतवाली में दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी तौफीक को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियुक्त तारिक को तीन वर्ष की जेल और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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अप्रैल-2018 में पुलिस ने खटीमा निवासी अभियुक्त मो. तौफीक से 550 ग्राम और मो. तारिक से 250 ग्राम चरस बरामद की थी। चंपावत कोतवाली में दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी तौफीक को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियुक्त तारिक को तीन वर्ष की जेल और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।