Champawat: तेंदुए के खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार, स्कूटी सवार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज
चंपावत में एसओजी, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में रीठा साहिब क्षेत्र से तेंदुए की खाल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया।
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चंपावत के एसओजी, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रीठा साहिब क्षेत्र से तेंदुए के खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भिंगराड़ा रेंज कार्यालय में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूछताछ में अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सीओ चंपावत देवेंद्र सिंह ने बताया कि एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट, थाना प्रभारी भुवन चंद्र आर्या और रेंजर भिंगराड़ा हिमालय सिंह टोलिया की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर रीठा साहिब के पुराना थाना बैरियर के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान (यूके 03 बी 2770) नंबर की एक स्कूटी को रोक कर तलाशी ली गई। चालक दीपक सिंह बोहरा (28) निवासी गागरी, चौड़ामेहता, रीठासाहिब के पास से तेंदुए की खाल बरामद हुई।
इस पर टीम ने उसे हिरासत में लेते हुए भिंगराड़ा रेंज कार्यालय में वन्यजीव जंतु अधिनियम 1972 के तहत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक बरामद तेंदुए की खाल की लंबाई दो मीटर है। तेंदुए की उम्र लगभग आठ वर्ष होने का अनुमान है। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और 200 रुपये भी बरामद हुए। पुलिस ने तस्करी में लिप्त स्कूटी को भी सीज किया है। रविवार को रेंजर हिमालय सिंह टोलिया ने आरोपी को जज के सामने पेश किया जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया।
आरोपी ने फंदा लगा कर मारा तेंदुआ
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने तेंदुए को फंदा लगा कर मारा था। उसकी हड्डियों को जंगल में छिपाया है। वन विभाग की टीम तेंदुए की हड्डियों की बरामदगी करेगी। आरोपी बरामद तेंदुए की खाल को लोहाघाट में किसी व्यक्ति को देने जा रहा था। मामले में अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं। पुलिस जांच कर साक्ष्य जुटाने में जुटी है।
गुप्त सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान टीम को सफलता मिली। वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कुछ अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। मामले की जांच की जा रही है। - रेखा यादव, एसपी, चंपावत
आरोपी के खिलाफ वन्य जीव जंतु अधिनियम 1972 की धारा 9/39/44/38/49/51/52 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है इसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। - हिमालय सिंह टोलिया, वन क्षेत्राधिकारी, भिंगराड़ा रेंज