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Champawat News: चरस तस्करी के दोषी को छह वर्ष कठोर कारावास
Wed, 25 Jun 2025 10:32 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Wed, 25 Jun 2025 10:32 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दाेषी ठहराते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार साल पुराने चरस तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त मुन्ना लाल (60) निवासी मंजरिया कुंडरिया गांव, जिला बरेली (यूपी) को छह वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह और 25 साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी पर दोष सिद्ध किया। बता दें कि मार्च 2021 में चंपावत कोतवाली पुलिस ने धौन गांव के पास चेकिंग के दौरान मुन्ना लाल से 658 ग्राम चरस बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने उस पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार साल पुराने चरस तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त मुन्ना लाल (60) निवासी मंजरिया कुंडरिया गांव, जिला बरेली (यूपी) को छह वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह और 25 साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी पर दोष सिद्ध किया। बता दें कि मार्च 2021 में चंपावत कोतवाली पुलिस ने धौन गांव के पास चेकिंग के दौरान मुन्ना लाल से 658 ग्राम चरस बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने उस पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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