{"_id":"668c28b712dfe2e7f60129b7","slug":"six-months-rigorous-imprisonment-to-smack-smuggler-champawat-news-c-229-1-shld1026-110056-2024-07-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Champawat News: स्मैक तस्कर को छह माह का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Champawat News: स्मैक तस्कर को छह माह का कठोर कारावास
Mon, 08 Jul 2024 11:28 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Mon, 08 Jul 2024 11:28 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक
चंपावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्मैक तस्कर को छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2021 में लोहाघाट निवासी पंकज गहतोड़ी को लोहाघाट पुलिस ने पाटन पुल के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा था। उसके पास से 4.95 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद पंकज गहतोड़ी को दोषी पाया। उसे छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2021 में लोहाघाट निवासी पंकज गहतोड़ी को लोहाघाट पुलिस ने पाटन पुल के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा था। उसके पास से 4.95 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद पंकज गहतोड़ी को दोषी पाया। उसे छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।
विज्ञापन