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Uttarakhand: भारत से नेपाल ले जाई जा रही छह लाख की करेंसी पकड़ी, जानिए कितनी नकदी ले जाने की है अनुमति
Fri, 07 Oct 2022 03:39 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बनबसा (चंपावत)।
संवाद न्यूज एजेंसी, बनबसा (चंपावत)।
Published by: हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Oct 2022 03:39 PM IST
सार
भारत से नेपाल को केवल 25 हजार तक की ही नकदी साथ में लाई ले जाई जा सकती लेकिन भारत- नेपाल के बीच दो हजार रुपये की भारतीय करेंसी को ले जाना व लाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। सीओ अविनाश वर्मा ने बताया कि कार में सवार हिमाचल प्रदेश के सोनम और रमेश करेंसी के संबंध में न तो कोई वैधानिक दस्तावेज ही दिखा पाए न ही कोई जानकारी ही दे पाए।
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- फोटो : Social Media
विस्तार
भारत से नेपाल जा रहे दो व्यक्तियों को पुलिस ने छह लाख की नकदी के साथ पकड़ कस्टम के सुपुर्द कर दिया। उनके पास नकदी के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं थे। भारत और नेपाल के बीच केवल पच्चीस हजार रुपये की करेंसी ही लाई और ले जाई जा सकती है।
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बुधवार देर शाम शारदा बैराज चौकी पर थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवाण, एसआई कैलाश जोशी, कांस्टेबल अनिल कुमार, संजय शर्मा, विनोद चौहान एवं संजय सघन चेकिंग अभियान कर रहे थे। इसी बीच भारत से नेपाल को जा रही कार फार्च्यूनर को रोककर पूछताछ की।
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संदेह होने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें छह लाख रुपये की भारतीय करेंसी मिली। सीओ अविनाश वर्मा ने बताया कि कार में सवार हिमाचल प्रदेश के सियाल रोड कुल्लू मनाली निवासी सोनम एवं हिमाचल के ही ग्राम मसाला कुल्लू निवासी रमेश श्रेष्ठा करेंसी के संबंध में न तो कोई वैधानिक दस्तावेज ही दिखा पाए न ही कोई जानकारी ही दे पाए।
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कस्टम एक्ट के तहत केस पंजीकृत
उन्होंने बताया कि बरामद करेंसी में दो हजार और पांच सौ के नोट शामिल थे। पुलिस ने पकड़ी गई करेंसी के साथ दोनों को कस्टम के सुपुर्द कर दिया। कस्टम विभाग ने करेंसी जब्त कर उन पर कस्टम एक्ट के तहत केस पंजीकृत कर छोड़ दिया है।
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कस्टम अधीक्षक सुधाकर तिवारी ने बताया कि भारत से नेपाल को केवल 25 हजार तक की ही नकदी साथ में लाई ले जाई जा सकती लेकिन भारत- नेपाल के बीच दो हजार रुपये की भारतीय करेंसी को ले जाना व लाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। करेंसी स्वामियों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि बरामद करेंसी में दो हजार और पांच सौ के नोट शामिल थे। पुलिस ने पकड़ी गई करेंसी के साथ दोनों को कस्टम के सुपुर्द कर दिया। कस्टम विभाग ने करेंसी जब्त कर उन पर कस्टम एक्ट के तहत केस पंजीकृत कर छोड़ दिया है।
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कस्टम अधीक्षक सुधाकर तिवारी ने बताया कि भारत से नेपाल को केवल 25 हजार तक की ही नकदी साथ में लाई ले जाई जा सकती लेकिन भारत- नेपाल के बीच दो हजार रुपये की भारतीय करेंसी को ले जाना व लाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। करेंसी स्वामियों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।