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हर ब्लाक में कम से कम दो-दो लाभार्थियों का करें चयन
अमर उजाला ब्यूराे चंपावत।
Updated Fri, 08 Jun 2018 10:48 PM IST
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चंपावत में होम स्टे योजना संबंधी कार्यशाला में मौजूद अधिकारी-कर्मचारी।
- फोटो : अमर उजाला
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चंपावत। विकास भवन सभागार में खंड विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों, राजस्व उप निरीक्षकों को होम स्टे योजना के प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ में सीडीओ एसएस बिष्ट ने कहा कि योजना से लोगों को आच्छादित करने के लिए हर ब्लाक में कम से कम दो-दो ऐसे लाभार्थियों का चयन करें जो योजना से अपनी आर्थिकी बढ़ाने के इच्छुक हों।
जिला विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से 10 लाख रुपये तक सब्सिडी के साथ ब्याज पर भी सब्सिडी का प्राविधान किया गया है। पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि योजना का आवेदन पत्र विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों या विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी अमित ममगांई, पीएस रावत, एनएस बोरा, बीएस खाती सहित सभी राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे।
आवेदकों को तीन साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट
चंपावत। पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना में आवेदक को प्रथम तीन वर्ष में जीएसटी में छूट के साथ विद्युत, जल, भवन कर आदि शुल्क व्यवसायिक दरों पर लागू होंगे। भवन तैयार होने पर पर्यटन विभाग में पंजीकरण अनिवार्य होगा। योजना में भवन पूर्ण आवासीय और भवन स्वामी के परिवार का उस आवासीय परिसर में निवास जरूरी होगा साथ ही अतिथियों के भोजन की व्यवस्था भी परिवार की ओर से की जाएगी।
जिला विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से 10 लाख रुपये तक सब्सिडी के साथ ब्याज पर भी सब्सिडी का प्राविधान किया गया है। पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि योजना का आवेदन पत्र विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों या विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी अमित ममगांई, पीएस रावत, एनएस बोरा, बीएस खाती सहित सभी राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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आवेदकों को तीन साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट
चंपावत। पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना में आवेदक को प्रथम तीन वर्ष में जीएसटी में छूट के साथ विद्युत, जल, भवन कर आदि शुल्क व्यवसायिक दरों पर लागू होंगे। भवन तैयार होने पर पर्यटन विभाग में पंजीकरण अनिवार्य होगा। योजना में भवन पूर्ण आवासीय और भवन स्वामी के परिवार का उस आवासीय परिसर में निवास जरूरी होगा साथ ही अतिथियों के भोजन की व्यवस्था भी परिवार की ओर से की जाएगी।
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