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Champawat News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

Tue, 04 Feb 2025 11:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Tue, 04 Feb 2025 11:52 PM IST
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Rape convict sentenced to 20 years rigorous imprisonment
चंपावत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार सिंगल की अदालत ने चार साल पूर्व टनकपुर में मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दुष्कर्म करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी को तीन साल कैद और 25,000 का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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अगस्त 2021 में सोशल मीडिया पर टनकपुर रोडवेज बस स्टेशन परिसर में रहने वाली मानसिक रूप से महिला का यौन शोषण करने का वीडियो वायरल होने के बाद तत्कालीन एसडीएम ने पुलिस को मामले में जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने मामले की जांच की तो दिनेश चौड़ाकोटी को महिला से दुष्कर्म करने और अजय टम्टा को उसका वीडियो वायरल करने का दोषी पाया गया। टनकपुर पुलिस की ओर से मामले में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार साल पुराने दुष्कर्म के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी दिनेश चौड़ाकोटी निवासी सूखीढांग को 20 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि वीडियो वायरल करने वाले दोषी अजय टम्टा निवासी टनकपुर को तीन साल की कैद, 25,000 का अर्थदंड लगाया है।
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