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Champawat News: बाल श्रम और बाल विवाह को बतया अपराध

Wed, 14 May 2025 12:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Wed, 14 May 2025 12:07 AM IST
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positive news in district.
बनबसा (चंपावत)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते के निर्देश पर मंगलवार को पीएलवी सदस्यों ने डेविड पेंटर हाईस्कूल में विधिक साक्षरता शिविर लगाया। शिविर में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के विस्तार से समझाया। बताया कि 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों से किसी भी तरह का श्रम कराना अपराध है।
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श्रमिकों के बच्चों के लिए श्रम विभाग से संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां भी दी। पॉक्सो एक्ट 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों की भी जानकारी दी। इसके बाद जागरूकता रैली निकाली गई। जिसमें करीब 250 लोगों ने शिरकत की। यहां पीएनवी अर्जुन सिंह, दीपा देवी, बबीता, पूजा शर्मा, हरिप्रिया जोशी, प्रकाश आर्या आदि थे। संवाद
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