फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Order to pay dues with nine percent interest

Champawat News: नौ फीसदी ब्याज के साथ देयकों का भुगतान करने का आदेश

Tue, 02 Jul 2024 11:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Tue, 02 Jul 2024 11:20 PM IST
विज्ञापन
Order to pay dues with nine percent interest
चंपावत। उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को सेवानिवृत्त प्रार्थी कीर्ति बल्लभ भट्ट के देयकों का नौ फीसदी ब्याज की दर से भुगतान करने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए जनवरी 2023 को भट्ट को पेंशन और अन्य देयकों का भुगतान करने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग ने अब तक भुगतान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में दोबारा याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने सिविल अवमानना वाद में जून 2024 को आदेश देते हुए उनके समस्त देयकों छह हफ्ते में नौ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश दिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed